उत्तरप्रदेश
हिंदू देवी-देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने वाली यूट्यूबर हीर खान की जमानत याचिका खारिज
प्रयागराज. सोशल मीडिया पर एक समुदाय विशेष की भावनाओं को आहत कर देश में नफरत फैलाने का काम करने वाली प्रयागराज की महिला यू ट्यूबर हीर खान को बड़ा झटका लगा है. हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने वाली यूट्यूबर सना उर्फ हीर खान की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद जिला कोर्ट ने खारिज कर दी है. कोर्ट ने उसके अपराध की गंभीरता और अभियोजन पक्ष को सुनने के बाद उसे जमानत देने से इनकार कर दिया.
अब जाना होगा हाईकोर्ट
जिला कोर्ट ने पिछले ढाई महीने से जेल में बंद हीर खान को जमानत पर रिहा किये जाने से इनकार करते हुए उसकी अर्जी को खारिज कर दिया. 24 अगस्त को प्रयागराज के खुल्दाबाद इलाके से गिरफ्तार की गई हीर खान को जेल से बाहर आने के लिए अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा. हीर खान की जमानत अर्जी पर जिला जज की कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और अर्जी को खारिज कर दिया. सरकारी वकील ने हीर की इस अर्जी का विरोध किया था और उसे जमानत नहीं दिए जाने की सिफारिश की थी.
दो साल से यू ट्यूब पर फैला रही थी नफरत
गौरतलब है कि प्रयागराज के खुल्दाबाद थाना क्षेत्र की रहने वाली अट्ठाइस साल की युवती हीर उर्फ़ सना खान पिछले दो सालों से सोशल मीडिया पर एक समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम लगातार कर रही थी. एक साल पहले उसने अपना यू ट्यूब चैनल भी शुरू किया था. यू ट्यूब पर वह अपने भड़काऊ बयानों के वीडियो बनाकर अपलोड करती थी. अपने वीडियो में वह धर्म विशेष के देवी देवताओं को खूब गालियां भी देती थी. उसके कई बयान तो इतने भड़काऊ और आपत्तिजनक हैं कि उन्हें टीवी पर चलाया या किसी को सुनाया भी नहीं जा सकता. CAA व NRC के मुद्दे पर भी वह न सिर्फ काफी मुखर थी, बल्कि आरोप है कि आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेती थी.
देशद्रोह समेत इन धाराओं में दर्ज है केस
24 अगस्त को प्रयागराज पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अगले दिन जेल भेजा था. शुरुआती तफ्तीश में हीर के कारनामे जानकर पुलिस अफसर भी दंग रह गए. इसीलिये बाद में उसके खिलाफ देशद्रोह की धारा 153 B के साथ ही 295 A, 298, 505(1 बी), 505 (2 B) और 124 A की धाराएं भी बढ़ा दी गईं थीं. हीर के परिवार वालों ने खुद के पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक़ का रिश्तेदार होने का दावा भी किया था.