राष्ट्रीय

वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लिया तो ट्रेन में नही कर पाएंगे सफर, आज से लागू हो रहा है यह नियम

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों के लिए नया फैसला किया है। अब ट्रेन में सफर करने के लिए वैक्सीन के दोनों डोज लेना अनिवार्य करने की तैयारी की जा रही है। दक्षिण रेलवे ने तो बकायदा यह आदेश भी जारी कर दिया है। दक्षिण रेलवे ने यह फैसला किया है कि 10 जनवरी से केवल उन्हीं यात्रियों को चेन्नई रीजन में यात्रा की अनुमति होगी जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ली है। माना जा रहा है दक्षिण रेलवे की तरह देश के दूसरे रेल जोन भी इस व्यवस्था को लागू कर सकते हैं।
दक्षिण रेलवे के डीआरएम ने एक प्रेस विज्ञप्ति को ट्‌वीट किया है जिसमें इससे संबंधित आदेश जारी किया गया है. प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि 10 जनवरी को सुबह 4 बजे से 31 जनवरी तक, केवल कोविड -19 टीकाकरण का प्रमाण पत्र रखने वाले यात्रियों को ही उपनगरीय ट्रेनों में यात्रा करने की अनुमति होगी. निर्देश में कहा गया है कि यात्रियों को वैध पहचान प्रमाण के साथ काउंटर पर टिकट लेते वक्त अपने टीकाकरण का सर्टिफिकेट देना होगा. इसके साथ ही दक्षिण रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें और मास्क पहनने. स्टेशन पर नियमित अंतराल के बाद हाथ धोएं और ट्रेन में चढ़ने से पहले भी हाथ को धोएं।

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