राष्ट्रीय
अर्नब गोस्वामी को होगी बेल या जेल, जमानत अर्जी पर कोर्ट मे सुनवाई आज
कोर्ट ने पुलिस हिरासत की मांग ठुकराई
कोर्ट ने पुलिस हिरासत में सौंपे जाने की मांग ठुकरा दी। पुलिस ने इस मामले में अर्नब के साथ दो अन्य लोगों को फिरोज शेख एवं नीतेश दर्डा को भी गिरफ्तार किया है। इन दो आरोपियों को भी न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अलीबाग पुलिस अर्नब को हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती थी लेकिन कोर्ट ने उसकी इस मांग को ठुकरा दिया। पुलिस का कहना है कि गोस्वामी प्रभावशाली व्यक्ति हैं और वह जांच प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं।
जमानत अर्जी पर आज होगी सुनवाई
अर्नब के वकील गौरव पारकर ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बुधवार को बताया कि रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ ने जमानत के लिए अर्जी दायर की है। अलीबाग कोर्ट ने जांच अधिकारी को इस मामले में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। बता दें कि गिरफ्तार कर अलीबाग पुलिस लाए जाने के बाद पुलिस ने उन्हें स्थनीय अदालत के समक्ष पेश किया। इसके बाद वरिष्ठ पत्रकार को मेडिकल के लिए ले जाया गया। अर्नब ने अपनी गिरफ्तारी के दौरान पुलिस पर हमले का आरोप लगाया लेकिन कोर्ट ने इस आरोप को खारिज कर दिया।
आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप
पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के केस में रिपब्लिक टीवी के प्रमोटर अर्नब गोस्वामी, स्काइमीडिया के एमडी फिरोज शेख और स्मार्टवर्क्स के मालिक नीतेश दर्डा को आईपीसी की धारा 306 एवं 34 के तहत गिरफ्तार किया है। आर्किटेक्ट अन्वय नायक (53) ने पांच मई 2018 को अपने फॉर्महाउस में सुसाइड कर लिया। अपने सुसाइड नोट में अन्वय ने अर्नब, फिरोज और नीतेश का नाम लिया। उन्होंने कहा कि उनकी मौत के लिए ये तीन लोग जिम्मेदार हैं। अन्वय ने दावा किया कि इन लोगों पर उनका 5.4 करोड़ रुपए का बकाया है लेकिन ये लोग उसे चुकता नहीं कर रहे हैं।